आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रधान लिपिक के खिलाफ आरोप पत्र

पटना: बिहार राज्य सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो की विशेष आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कल्याण विभाग के एक तत्कालीन प्रधान लिपिक के खिलाफ आज विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। आर्थिक अपराध इकाई ने यह आरोप पत्र निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम की अदालत में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम.

पटना: बिहार राज्य सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो की विशेष आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कल्याण विभाग के एक तत्कालीन प्रधान लिपिक के खिलाफ आज विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। आर्थिक अपराध इकाई ने यह आरोप पत्र निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम की अदालत में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में औरंगाबाद के जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय के तत्कालीन प्रधान लिपिक अमरेश राम के खिलाफ आय के सभी ज्ञात स्नेतों से एक करोड़ रूपये से अधिक की संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दायर किया है।

आरोप पत्र के अनुसार, सरकारी सेवा में आने से पहले प्रधान लिपिक अमरेश राम के पास कोई संपत्ति नहीं थी। सूचना मिलने के बाद प्रारंभिक जांच की गई एवं वर्ष 2022 में मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपित प्रधान लिपिक पर 24 फरवरी 1988 से 08 मार्च 2022 के बीच अपने सरकारी पद पर रहते हुए भ्रष्ट तरीके से अपनी आय के सभी ज्ञात स्नेतों से लगभग एक करोड़ नौ लाख 44 हजार 544 रुपये की अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। अर्जित की गई संपत्तियों में औरंगाबाद जिले मे 17 भूखंड एवं विभिन्न बैंकों में जमा राशि शामिल है।

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