नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने 2022 में विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की कथित टिप्पणियों के लिए उत्तर प्रदेश में दर्ज एक आपराधिक मामले में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर लगाई गई रोक शुक्रवार को बढ़ा दी। न्यायमूíत दीपांकर दत्ता और न्यायमूíत ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले में राहुल गांधी द्वारा दाखिल स्थगन पत्र पर गौर किया और मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद करने का फैसला किया।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने अदालत को सूचित किया कि राज्य सरकार ने याचिका पर एक जवाब दाखिल किया है। राज्य सरकार ने गांधी की याचिका का विरोध किया और इसे खारिज करने का अनुरोध करते कहा कि वह शिकायतकर्ता वकील नृपेंद्र पांडे की इस दलील से सहमत है कि राहुल गांधी ने जो किया, वह समाज में नफरत और दुश्मनी फैलाने के इरादे से किया था। पीठ ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाले शिकायकर्ता पांडे को भी अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी।
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