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मोदी को ‘बिच्छू’ कहने के मामले में थरूर के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना कथित तौर पर बिच्छू से करने के एक पुराने मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ चल रही मानहानि की कार्यवाही पर मंगलवार को रोक लगा दी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस आर. महादेन की पीठ ने थरूर को अंतरिम राहत दी और इस.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना कथित तौर पर बिच्छू से करने के एक पुराने मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ चल रही मानहानि की कार्यवाही पर मंगलवार को रोक लगा दी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस आर. महादेन की पीठ ने थरूर को अंतरिम राहत दी और इस मामले के शिकायतकत्र्ता भाजपा नेता राजीव बब्बर को नोटिस जारी करके 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब देने का निर्देश दिया। शीर्ष कोर्ट ने थरूर द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के 9 अगस्त 2024 के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर अपना यह आदेश पारित किया, जिसमें आपराधिक मानहानि मामले को खारिज करने के कांग्रेस सांसद के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था।

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