Site icon Dainik Savera Times

दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पैट्रोल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। प्रधान न्यायाधीश भूषण आर. गवई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ 28 जुलाई को उस याचिका पर सुनवाई कर सकती है, जिसमें न्यायालय के 29 अक्तूबर, 2018 के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया गया है। 2018 के आदेश में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रारंभिक निर्देश को बरकरार रखा गया था। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए एक व्यापक नीति की आवश्यकता है।

इसमें यह भी कहा गया है कि केवल इस्तेमाल की अवधि के आधार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय वैज्ञानिक तरीकों के अनुसार व्यक्तिगत वाहनों के वास्तविक उत्सजर्न स्तर के आधार पर वाहन की फिटनैस की जांच की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के आसपास के राज्यों के परिवहन विभागों को निर्देश दिया था कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के अनुसार 10 वर्ष से अधिक पुराने सभी डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पैट्रोल वाहनों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी।

ये भी पढ़े- बंगाल सहित इन राज्यों में कब होंगे चुनाव? ECI आज करेगा तारीखों का ऐलान 

Exit mobile version