Last Updated: October 1, 2026

Dainik Savera Times Logo

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुकेश चन्द्रशेखर से जुड़े जेल सज़ा मामले में दोबारा सुनवाई का दिया आदेश

December 21, 2023

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुकेश चन्द्रशेखर से जुड़े जेल सज़ा मामले में दोबारा सुनवाई का दिया आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया है, इसमें जेल अधीक्षक (जेल), सेंट्रल जेल नंबर 13, मंडोली के कार्यालय द्वारा जारी आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली मामले में मुख्य आरोपी चन्द्रशेखर के वकील अंनत मलिक थे। उन्होंने दिल्ली जेल नियम, 2018 के नियम 1273 का अनुपालन न करने, व्यक्तिगत सुनवाई की कमी और विवादों पर अपर्याप्त विचार सहित शिकायतें उठाई हैं। अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि व्यक्तिगत सुनवाई की आवश्यकता है, हालांकि, वह सीसीटीवी फुटेज के मुद्दे पर याचिकाकर्ता से सहमत थी, जो मूल्यांकन न्यायाधीश को भेजे गए दस्तावेजों में शामिल नहीं था।

अदालत ने राज्य की प्रतिवादी एएससी नंदिता राव को दो सप्ताह के भीतर नए फैसले के लिए मूल्यांकन न्यायाधीश के समक्ष सीसीटीवी फुटेज सहित पूरी जांच फाइल पेश करने का निर्देश दिया। सजा टिकट संख्या 415 से संबंधित 4 नवंबर की न्यायिक मूल्यांकन को रद्द कर दिया गया था, और अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने मेरटि पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार उचित उपाय अपनाने की स्वतंत्रता दी गई। कोर्ट ने याचिका और संबंधित आवेदनों का निपटारा कर दिया।

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें