नेशनल डेस्कः अगर आप दिल्ली जाने का प्लान बना रहे हैं, तो एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए बनाए गए लेटेस्ट व्हीकल एंट्री नियमों के बारे में जानना जरूरी है। अधिकारियों ने नियमों का पालन न करने वाली गाड़ियों पर पाबंदियां बढ़ा दी हैं, और सिर्फ़ उन्हीं गाड़ियों को एंट्री दी जा रही है जो लेटेस्ट एमिशन स्टैंडर्ड्स को पूरा करती हैं। इन उपायों में शहर की सीमाओं पर कड़ी चेकिंग, पेट्रोल पंप पर फ्यूल पर पाबंदी और कंस्ट्रक्शन मटीरियल के ट्रांसपोर्ट पर पूरी तरह रोक शामिल है। इंटर-स्टेट बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी परेशानी हो सकती है क्योंकि पूरे नेशनल कैपिटल में सख्ती बढ़ा दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट में अपनी सबमिशन में CAQM ने कहा कि उसने इन पुराने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का विश्लेषण किया था और पाया कि वे मौजूदा BS-VI मानदंडों का पालन करने वाले वाहनों की तुलना में काफी ज्यादा हैं। आयोग ने चेतावनी दी कि ऐसे वाहनों का लगातार चलना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है, जिसके कारण कोर्ट को अपनी पिछली सुरक्षा वापस लेनी पड़ी।
इन गाड़ियों को एंट्री की इजाजत
फ्यूल, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन पर पाबंदियां
बिना PUC के फ्यूल नहीं: पेट्रोल पंप डिजिटल मॉनिटरिंग में हैं और बिना वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा।
प्रतिबंधों से छूट वाले वाहन
मेष: दिन शुभ रहेगा...