नेशनल डेस्क: एयर इंडिया पर नागर विमानन महानिदेशायल (DGCA) ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। DGCA ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 नवंबर 2023 को एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें संबंधित नियमों के प्रावधानों का पालन न करने के लिए उनका जवाब मांगा गया था। एयर इंडिया ने DGCA के नियमों का पालन नहीं किया था जिसके चलते उसको 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
DGCA ने बुधवार को बयान में कहा कि दिल्ली, कोच्चि और बेंगलुरु के हवाई अड्डों पर एयर इंडिया की इकाइयों का निरीक्षण करने के बाद यह पाया गया कि एयरलाइन नागर विमानन प्रावधानों (CAR) का ठीक से पालन नहीं कर रही है। इस संदर्भ में एयर इंडिया को 3 नवंबर को नियामक की तरफ से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। DGCA ने कहा कि नोटिस पर एयर इंडिया से मिले जवाब के आधार पर यह पाया गया कि वह यात्रियों को सुविधाएं देने के मानकों से संबंधित सीएआर का अनुपालन नहीं कर रही है।
इस संबंध में एयरलाइन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एयर इंडिया पर उड़ानों में देरी होने पर यात्रियों को होटल में ठहराने, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में सुविधाजनक सीटें न पाने वाले यात्रियों को मुआवजा देने और ग्राउंड स्टाफ के समुचित प्रशिक्षण से संबंधित मानकों पर ध्यान न देने की बात कही गई है।
विमानन रेगुलेटर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने साल 2010 में गाइडलाइन जारी की थीं, जिसका टाइटल था “बोर्डिंग से इनकार, फ्लाइट रद्द होने और फ्लाइट में देरी के कारण यात्रियों को एयरलाइंस द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।” अगर यात्रियों को असुविधा होती है तो एयरलाइंस को जवाब देना होगा और ऐसा न करने पर जुर्माना भी लगेगा।