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Excise Policy Case : CBI द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ Kejriwal की याचिका पर आज Delhi HC करेगा सुनवाई

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय कथित शराब नीति घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। 1 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए अपने वकीलों से दो अतिरिक्त मुलाकातों से सीएम केजरीवाल को वंचित कर दिया था।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की ओर से दायर आवेदन को खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने कहा, कि “आवेदक के विद्वान वकील अदालत को यह समझाने में विफल रहे हैं कि आवेदक उन्हीं आधारों पर वीसी के जरिए दो अतिरिक्त कानूनी मुलाकातों का हकदार कैसे है, जिन पर पहले के आदेश में चर्चा की गई है और निपटा गया है।

विचाराधीन आवेदन की सामग्री के आधार पर अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं दिखता है।” इसने यह भी कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि आवेदक द्वारा अपने वकीलों के साथ अतिरिक्त कानूनी बैठकों की समान राहत की मांग करते हुए दायर एक समान आवेदन को इस अदालत ने 10 अप्रैल, 2024 के विस्तृत आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था। यह प्रस्तुत किया गया कि केजरीवाल पूरे देश में लगभग 30 मुकदमों का सामना कर रहे हैं और उन्हें मामलों पर चर्चा करने और निष्पक्ष सुनवाई के अपने अधिकार का दावा करने के लिए वीसी के माध्यम से अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त बैठकों की आवश्यकता है।

केजरीवाल के वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि, इस आवेदन को दायर करने के बाद, आवेदक को सीबीआई द्वारा एक और मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा, सह-आरोपी संजय सिंह को 22 फरवरी, 2024 के आदेश द्वारा अतिरिक्त कानूनी बैठकों की अनुमति दी गई थी। सीबीआई ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया कि पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान, आरोपी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ/जांच की गई है। हालांकि, उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के विपरीत जानबूझकर टालमटोल वाले जवाब दिए।

सीबीआई ने कहा कि साक्ष्यों के सामने आने पर उन्होंने बिना किसी अध्ययन या औचित्य के, दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021-22 के तहत थोक विक्रेताओं के लिए लाभ मार्जिन को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के बारे में उचित और सत्य स्पष्टीकरण नहीं दिया। एजेंसी ने कहा कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, इस स्तर पर आरोपी अरविंद केजरीवाल से आगे की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

26 जून को सीबीआई ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जब दिल्ली कोर्ट के एक अवकाश न्यायाधीश ने सीबीआई को अदालत कक्ष में उनसे पूछताछ/जांच करने की अनुमति दी ताकि एजेंसी उनकी औपचारिक गिरफ्तारी के साथ आगे बढ़ सके। अदालत ने सीबीआई से उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके पास मौजूद सामग्री को रिकॉर्ड में रखने को भी कहा हैं।

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