Site icon Dainik Savera Times | Hindi News Portal

वित्त मंत्रालय ने कॉरपोरेट गारंटी पर GST लगाने की अधिसूचना जारी की

नई दिल्लीः वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि कॉरपोरेट समूह के अपनी सहायक कंपनियों को दी गई गारंटी पर माल एवं सेवा कर (GST) लागू होगा। जीएसटी परिषद ने इस महीने की शुरुआत में कॉरपोरेट गारंटी पर कराधान को लेकर स्पष्टीकरण दिया था और कहा था कि इस पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू होगा। इसके बाद कर विशेषज्ञों ने पिछले लेनदेन पर GST लागू होने को लेकर स्पष्टता मांगी थी। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय GST नियमों में संशोधन को अधिसूचित करते हुए कहा कि कॉरपोरेट गारंटी पर कर अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

ये भी पढ़ें – Ghazipur : गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख रुपये का जुर्माना लगा

अधिसूचना में कहा गया कि मूल कंपनी ने जो गारंटी दी है, उस राशि के एक प्रतिशत या वास्तविक प्रतिफल में जो भी अधिक हो, उस पर 18 प्रतिशत GST लगाया जाएगा। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि इस बदलाव का 26 अक्टूबर से पहले हुए लेनदेन पर कोई असर नहीं होगा।

Exit mobile version