नई दिल्ली: इस साल दिवाली के मौके पर दिल्ली-एनसीआर के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने वायु प्रदूषण के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए ग्रीन पटाखों के सीमित इस्तेमाल की सशर्त अनुमति दे दी है। कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के निवासियों को त्योहारी मौसम में कुछ राहत जरूर मिलेगी।
18 से 21 अक्टूबर तक ही मिलेगी इजाजत
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति केवल 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2025 तक ही होगी। इसके अलावा, पटाखे केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला वायु गुणवत्ता और पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
एनसीआर के बाहर से पटाखे लाने पर रोक
कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए कहा कि बाहरी राज्यों या क्षेत्रों से एनसीआर में पटाखों की आपूर्ति पर पूरी तरह रोक रहेगी। अगर किसी दुकान या व्यक्ति के पास गैर-मान्य या नकली पटाखे पाए जाते हैं, तो उसका लाइसेंस तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR क्षेत्र में कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। pic.twitter.com/vqciN7EyDy
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 15, 2025
QR कोड से होगी ग्रीन पटाखों की पहचान
ग्रीन पटाखों की बिक्री और निगरानी को पारदर्शी बनाने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी मान्य ग्रीन पटाखों में QR कोड होना अनिवार्य होगा। ये QR कोड संबंधित सरकारी वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाएंगे ताकि आम जनता उनकी असलियत की पुष्टि कर सके।
गश्ती दल करेगा निगरानी
कोर्ट ने आदेश दिया कि एक विशेष गश्ती दल का गठन किया जाएगा जो बाजारों और निर्माण इकाइयों की नियमित जांच करेगा। इन दलों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों का ही निर्माण और बिक्री हो रही है।
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