राजस्थान में पहली बार 50 फीसदी से ज्यादा मतदान केन्द्रों पर होगी लाइव वेबकास्टिंग

नई दिल्लीः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में विधानसभा चुनाव-2023 की घोषणा कर दी गई है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश की सभी दो सौ सीटों के लिए आगामी 23 नवबंर 2023 को मतदान होगा तथा 3 दिसंबर को मतगणना होगी। राज्य में कुल 5 करोड़ 27 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग.

नई दिल्लीः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में विधानसभा चुनाव-2023 की घोषणा कर दी गई है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश की सभी दो सौ सीटों के लिए आगामी 23 नवबंर 2023 को मतदान होगा तथा 3 दिसंबर को मतगणना होगी। राज्य में कुल 5 करोड़ 27 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने सोमवार को शासन सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रदेश में स्थानान्तरण एवं नियुक्तियों पर रोक लग गई है। अति आवश्यक होने पर राज्य सरकार निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेने के बाद ही चुनाव से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थानान्तरित कर सकेगी। उन्होंने बताया कि दो सौ सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया के तहत 30 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। राज्य में 6 नवबंर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे।

7 नवबंर को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 9 नवम्बर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि 23 नवबंर, गुरूवार को मतदान होगा तथा 3 दिसम्बर को मतगणना करवाई जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में 34 अनुसूचित जाति, 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, वहीं 141 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं। विधानसभा चुनाव में सभी दो सौ सीटों पर केन्द्रीय पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया तथा उम्मीदवारों के खर्चे पर नजर रखेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव के कानून एवं व्यवस्था के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। गुप्ता ने बताया कि सरकारी वाहनों, हेलीकॉप्टर एवं विमान के चुनाव कार्यों में उपयोग पर भी रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकाशन सामग्री यथा पोस्टर, पैंफलेट आदि पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम आवश्यक रूप से प्रकाशित करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत कार्यवाही की जाएगी।

गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के अनुसार राज्य में कुल 5 करोड़ 27 लाख से अधिक मतदाता हैं। इसमें 2 करोड़, 75 लाख से अधिक पुरुष और 2 करोड़ 51 लाख से अधिक महिला मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि 1 लाख 41 हजार 898 सर्विस मतदाता भी हैं। प्रदेश में कुल 51 हजार 756 मतदान केंद्र हैं, जिनमें 10 हजार 415 शहरी तथा 41 हजार 341 ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। 18 से 19 वर्ष आयु के लगभग 22 लाख युवा मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए मतदाता अपने एपिक के साथ-साथ आयोग द्वारा अनुमोदित आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाक घर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, पीएसयू कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों को जारी अधिकारिक पहचान पत्र एवं विशिष्ट दिव्यांग आईडी कार्ड का उपयोग कर सकेंगे।

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