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सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्म के विज्ञापनों से बचने की दी सलाह

सरकार की ओर से चेतावनी दी गई है कि परामर्श का पालन न करने वालों के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की सकती है

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नयी दिल्ली: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर सभी प्रभावशाली लोगों को सरोगेट विज्ञापन सहित ऑफशोर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों के प्रचार या विज्ञापन से बचने की सलाह दी है।

मंत्रालय ने कहा है कि इन विज्ञापनों और सट्टेबाजी तथा जुए का उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं पर गलत सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ता है।

मंत्रालय ने ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों को सलाह दी है कि वे ऐसी प्रचार सामग्री को भारतीय दर्शकों को ध्यान में रखकर बढावा न दें। सोशल मीडिया मध्यस्थों को भी सलाह दी गई है कि वे इस दिशा में जागरूकता बढ़ाने का कार्य करें।

सरकार की ओर से चेतावनी दी गई है कि परामर्श का पालन न करने वालों के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की सकती है, जिसमें सोशल मीडिया पोस्ट या खातों को हटाना या अक्षम करना और लागू कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई शामिल है।

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