65 वर्षीय व्यक्ति ने मासूम बच्ची के साथ किया ये घिनौना काम, हालत जान कांप जाएगी रूह

नूंह जिले की एक अदालत ने 2020 में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वारदात के समय बच्ची करीब 6 साल की थी और आरोपी.

नूंह जिले की एक अदालत ने 2020 में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वारदात के समय बच्ची करीब 6 साल की थी और आरोपी 65 वर्ष का था।जिले की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो नरेंद्रपाल की अदालत के विशेष अभियोजक अधिवक्ता आकाश तंवर ने बताया कि जून 2020 में पीडित बच्ची अपने ही परिवार के एक शादी के कार्यक्रम में पहुंची थी। इस कार्यक्रम में आरोपी निहाल सिंह भी पहुंचा था,जिसने मौका पाते ही छ वर्षीय बच्ची का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित पक्ष के बयान पर नूंह महिला थाने के अंतर्गत पुलिस ने केस दर्ज करते हुए दूसरे दिन ही आरोपी निहाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।

विशेष अभियोजक ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी प्रकार के जरूरी साक्ष्य जुटाएं तो वहीं पीड़ित परिवार की ओर से भी जांच और केस की सुनवाई के दौरान पूरा सहयोग किया गया। पीडित बच्ची के फ्रॉक के माध्यम से आरोपी के डीएनए की पहचान हुई। सभी जरूरी साक्ष्य को जुटा कर अदालत में मजबूती से पैरवी की गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई की वारदात के समय आरोपी की उम्र करीब 65 वर्ष थी, जबकि पीड़िता बच्ची मात्र छ वर्ष की थी। विशेष सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पाल ने आरोपी निहाल सिंह को दोषी करार देते हुए उसे पॉक्सो अधिनियम में 20 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छः माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

 

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