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1 रुपये फीस लेकर अधिवक्ता मुकेश खरकिया ने दिलवाया गौमाता का हक

भिवानी : सरकार ने जिला प्रसाशन की मदद से गैरकानूनी ढंग से गत 10 अक्टूबर को महम गेट स्थित गोशाला की दीवारें ध्वस्त करवाई और गोमाता के हक की जमीन को छीनने का प्रयत्न किया। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय आरपी जैन के शिष्य अधिवक्ता मुकेश खरकिया ने गोमाता को न्याय दिलवाने के लिए गोशाला की तरफ से केस दायर किया। अधिवक्ता खरकिया ने एक करोड़ रुपये का दीवार क्षतिग्रस्त करने का क्लेम डाला। इस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन अमित गौतम की अदालत ने पहली ही तारीख पर अधिवक्ता मुकेश खरकिया की दलील सुनी और सरकार के अधिवक्ताओं का बचाव पक्ष भी सुना। इसके बाद न्यायाधीश ने गौमाता के हक में फैसला सुनाया और सरकार की कार्यवाही को स्टे कर दिया।

इसके अलावा फैसले में गौशाला को पुन: निर्माण करने की अनुमति भी दी गई। श्री गौशाला ट्रस्ट के प्रधान मोहनलाल बुवानीवाला व नंदकिशोर अग्रवाल ने फैसले पर खुशी जताते हुए अधिवक्ता मुकेश खरकिया को मिठाई खिलाई। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने फीस के 55 हजार रुपये का चैक अधिवक्ता मुकेश खरकिया को सौंपा, इस पर अधिवक्ता खरकिया ने गोवंश की सेवा स्वरूप 55 हजार रुपये का चैक गोसेवा के लिए वापस लौटा दिया और टोकन स्वरूप एक रुपया स्वीकार किया।

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