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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ लिव-इन संबंध में रह रहे युवक को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि नाबालिग के साथ किसी भी प्रकार का लिव-इन रिश्ता न केवल अनैतिक है, बल्कि पूरी तरह अवैध है और इसे संवैधानिक संरक्षण नहीं मिल स ये भी पढ़ें: लोहारू.