Last Updated: October 11, 2026

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कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सुनाया फैसला

November 11, 2025

कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सुनाया फैसला

भिवानी। चरखी दादरी के गांव बादल निवासी सुनील को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने सोमवार को 12 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी को यह सजा जूई कलां थाना क्षेत्र में हुई दुष्कर्म की घटना के मामले में दी गई है।

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घटना अप्रैल 2024 की है जब जूई कलां निवासी एक महिला ने अपनी 21 वर्षीय बेटी के अपहरण और दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता रोहतक के एक कॉलेज में बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा थी। 11 अप्रैल को वह कॉलेज से घर लौट रही थी और जूई बस स्टैंड पर उतरने के बाद गांव जाने के लिए एक पिकअप में बैठी, जिसमें आरोपी सुनील मौजूद था।

शिकायत के अनुसार, आरोपी ने रास्ते में छात्रा के साथ छेड़छाड़ की, दुष्कर्म किया और विरोध करने पर मारपीट की। परिजनों ने जब फोन पर संपर्क किया तो वह नहीं मिल पाई। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़िता को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई। धारा 376 में 12 साल की सजा, 365 में 7 साल की सजा, 354-बी में 7 साल की सजा, 323 में 1 साल की सजा और 506 में 5 साल की सजा दी गई है। अदालत ने कुल 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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