चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय को बताया कि नूंह हिंसा के बाद दर्ज प्राथमिकी में कांग्रेस विधायक मम्मन खान को भी आरोपी बनाया गया है। सरकार ने यह भी दावा किया कि इस कदम का समर्थन करने के लिए पुलिस के पास फोन कॉल रिकॉर्ड और अन्य सबूत हैं।हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया कि खान के खिलाफ सबूतों का ‘‘उचित मूल्यांकन’’ करने के बाद उन्हें चार सितंबर को आरोपी बनाया गया था। बाद में सभरवाल ने संवाददाताओं से कहा कि खान के खिलाफ ‘‘पर्याप्त सबूत’’ हैं।
फिरोजपुर ङिारका के विधायक खान ने मंगलवार को अदालत का रुख कर गिरफ्तारी से राहत का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है जबकि हिंसा भड़कने के दिन वह नूंह में थे भी नहीं। विधायक के वकील ने सुनवाई के बाद संवाददाताओं से कहा कि खान को अभी पता चला है कि उनका नाम प्राथमिकी में है।न्यायमूíत विकास बहल मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को करेंगे। नूंह में 31 जुलाई को विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के नेतृत्व वाली शोभायात्र पर भीड़ द्वारा हमला किया गया था। हिंसा में छह लोगों की मौत हो गई थी। बगल के गुरुग्राम में एक मस्जिद पर हुए हमले में एक मौलवी की मौत हो गई थी।
विधायक ने अनुरोध किया कि नूंह में हिंसा से जुड़े सभी मामले एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) को स्थानांतरित कर दिए जाने चाहिए। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि एक एसआईटी पहले ही गठित की जा चुकी है।इससे पूर्व, विधायक को नूंह पुलिस ने दो बार जांच में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। उन्होंने यह कहते हुए 31 अगस्त के लिए पुलिस समन का पालन नहीं किया कि उन्हें वायरल बुखार है। अपनी याचिका में खान ने कहा कि 26 जुलाई से एक अगस्त तक वह गुरुग्राम स्थित अपने घर पर थे, न कि नूंह में।
लेकिन सरकार के वकील ने सुनवाई के बाद कहा कि सबूत खान के दावे के खिलाफ हैं। सभरवाल ने कहा कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड, एक फोन टावर के माध्यम से ट्रैक की गई उनकी लोकेशन, विधायक के निजी सुरक्षा अधिकारी का एक बयान और अन्य सबूत, खान के दावे को ‘‘झूठा’’ साबित करते हैं।उन्होंने कहा, ‘‘अदालत को बताया गया कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। प्राथमिकी के 52 आरोपियों में से 42 को गिरफ्तार किया जा चुका है और एक आरोपी नियमित जमानत पर है। अदालत को जांच एजेंसी द्वारा उसके खिलाफ जुटाए गए सभी सबूतों से अवगत कराया गया।’’ राज्य के वकील ने अदालत को बताया कि सह-आरोपी तौफीक ने भी खान का नाम लिया है। तौफीक को नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।