हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने कनोह डबल मर्डर केस में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने बुधवार को जसबीर उर्फ काला, रूपचंद, मनदीप और कुलवंत पर 27 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। लंबे समय से लंबित इस मामले में फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार ने राहत महसूस की।
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अभियोजन के अनुसार रामचंद्र ने गांव के ही जसबीर की तलाकशुदा पत्नी रेनू से विवाह किया था। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ता गया और आरोपी कई बार प्रत्यक्ष धमकियां भी देते रहे। इसी रंजिश को वारदात की मुख्य वजह माना गया।
फिर 2 मई 2023 को रामचंद्र और रेनू दूध देकर लौट रहे थे। तभी बोलेरो कैंपर में आए आरोपियों ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर लगते ही रेनू पर धारदार हथियारों से लगातार हमला किया गया। उधर, रामचंद्र खेतों की ओर भागा, पर आरोपियों ने उसे घेरकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया।
वारदात के बाद आरोपी बोलेरो वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही परिजन पहुंचे और दोनों के शव खेतों में पड़े मिले। पुलिस ने रंजिश को मुख्य कारण मानते हुए सभी आरोपियों को तेजी से गिरफ्तार किया। अब अदालत ने सबूतों के आधार पर चारों दोषियों को उम्रकैद देकर मामला निर्णायक रूप से निपटा दिया। लंबे समय से लंबित इस मामले के फैसले के बाद गांव में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
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