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हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव की हुई घोषणा

चंडीगढ़: हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव का कार्यक्रम घोषित। कार्यक्रम के अनुसार, 19 जनवरी, 2025 को मतदान होगा। कौन लड़ सकेगा चुनाव गुरुद्वारे का वेतनभोगी सेवक, अपनी दाढ़ी या केश को काटने या साफ करने वाले, शराब या नशीले पदार्थों तथा तथा हलाल मांस का सेवन करने वाले, मानसिक रूप से अस्वस्थ, दिवालिया घोषित.

चंडीगढ़: हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव का कार्यक्रम घोषित। कार्यक्रम के अनुसार, 19 जनवरी, 2025 को मतदान होगा।

कौन लड़ सकेगा चुनाव

गुरुद्वारे का वेतनभोगी सेवक, अपनी दाढ़ी या केश को काटने या साफ करने वाले, शराब या नशीले पदार्थों तथा तथा हलाल मांस का सेवन करने वाले, मानसिक रूप से अस्वस्थ, दिवालिया घोषित और नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध में दोषी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। गुरुमुखी लिपि पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए।

नामांकन किसी भी अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रस्तावक या प्राधिकृत एजेंट के माध्यम से भी कराया जा सकता है। अभ्यर्थी को नामांकन की अंतिम तिथि से पहले रिटर्निंग ऑफिसर के पास पांच हजार रुपये का शुल्क जमा करना होगा।

उन उम्मीदवारों का शुल्क वापस कर दिया जाएगा, जिनका नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिया गया है या जो अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेते हैं। कुल वैध मतों के छठे भाग से अधिक वोट नहीं मिलने पर जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

मतगणना तभी शुरू की जाएगी जब वार्ड के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान पूरा हो जाएगा। चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम को चुनाव पूरा होने के बाद एक महीने के लिए ट्रेजरी में रखा जाएगा। यदि किसी निर्वाचित सदस्य के खिलाफ कोई चुनाव याचिका/कोर्ट केस लंबित है, तो उक्त वार्ड की ईवीएम को गुरुद्वारा चुनाव कार्यालय की मंजूरी के बाद ही ट्रेजरी से जारी किया जाएगा।

वार्ड संख्या 23-कैथल, 24-जींद, 29-हिसार, 39-गुरुग्राम और 40-फरीदाबाद के लिए ईवीएम संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तैयार की जाएंगी। सहायक रिटर्निंग अधिकारी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) या तहसीलदार के पद से नीचे नहीं होने चाहिए। वार्ड में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक की नियुक्ति संबंधित उपायुक्त द्वारा की जाएगी।

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