नाबालिग से रेप के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की कैद की सजा

नाबालिग को अगवा कर रेप करने वाले अंबाला जिले के गांव केसरी

यमुनानगर: नाबालिग को अगवा कर रेप करने वाले अंबाला जिले के गांव केसरी निवासी प्रवीन कुमार उर्फ दक्ष को कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं उस पर कोर्ट ने एक लाख, 20 हजार रुपए का जुमार्ना लगाया है। जुमार्ना न देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है। यह जानकारी जिला उपन्यवादी जीके टंडन ने दी।

यह था मामला :
शहर यमुनानगर थाना एरिया की एक कॉलोनी निवासी व्यक्ति ने शहर यमुनानगर पुलिस को शिकायत दी थी कि उनकी नाबालिग बेटी 11 सितंबर 2022 को बिना बताए कहीं पर चली गई। तलाश करने पर भी कुछ पता नहीं चला। उसकी बेटी चंडीगढ़ में पढ़ती है और वह यमुनानगर घर पर आई हुई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर लडकी की तलाश की। 15 सितंबर को लडकी खुद ही अपने घर पर पहुंच गई थी। तब पुलिस ने लडकी के बयान लिए। लड़की ने बताया था कि दक्ष उसे अपने साथ ले गया था और उसके साथ संबंध बनाए। पुलिस ने 15 सितंबर को ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया था, तब सामने आया था कि 11 सितंबर को वह सेक्टर-18 से लडकी को लेकर गया था। उसी रात उसके साथ रेप किया।

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