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हरियाणा सरकार धोखाधड़ी करने वाले ट्रैवल एजेंट पर लगाम लगाने के लिए अधिनियम लायेगी

चंडीगढ़: हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार ऐसे ट्रैवल एजेंट पर लगाम लगाने के लिए सजा और भारी जुर्माने के प्रावधान संबंधी एक अधिनियम लायेगी जो विदेश जाने के इच्छुक ‘‘निदरेष लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं।’’ विज ने यहां संवाददाताओं से कहा कि इस अधिनियम को शुक्रवार से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि अवैध आव्रजन पर अंकुश लगाने के लिए ‘हरियाणा पंजीकरण और ट्रैवल एजेंसियों का विनियमन विधेयक, 2023’ में विभिन्न प्रावधान होंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ट्रैवल एजेंट के पंजीकरण के लिए आवशय़क कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं।मंत्री ने कहा कि तीन साल पहले गठित पिछली विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा धोखाधड़ी के कुल 383 मामले दर्ज किए गए थे और 153 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। विज ने बताया कि इस साल 17 अप्रैल के बाद से 12 दिसंबर तक धोखाधड़ी के कुल 625 मामले दर्ज किए गए हैं और 509 आरोपियों को पकड़ा गया है।

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