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हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने कुष्ठ रोगियों को मिलने वाली राशि बंद किए जाने पर सरकार से मांगा जवाब

हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने कुष्ठ रोग के रोगियों को मिलने वाली राहत राशि बंद किए जाने पर सरकार से जवाब मांगा है एक शिकायत में यह बताया गया था कि हरियाणा सरकार ने दिनांक 24.12.20200 30.1020200 एवम् 31.3.2021 के पत्र के अनुसार कुष्ठ रोगियों को मिलने वाली पेंशन को बंद कर दिया है तथा सरकार ने निर्देश जारी किया है। अब दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन ही कुष्ठ रोगी को मिलेगी इस विषय पर हरियाणा मानव अधिकार आयोग की खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि क्या सभी कुष्ठ रोगी दिव्यांगों में शामिल कर लिए गए हैं तथा उन्हें कितनी राशि दी जा रही है।

आयोग का ऐसा मानना है कि कुष्ठ रोग और दिव्यांग दो अलग-अलग श्रेणियां है । हरियाणा में 18 विभिन्न कॉलोनियों के अंदर इस प्रकार के कुष्ठ रोगी रह रहे हैं। पूर्व में कुष्ठ रोगियों को अलग पेंशन मिलती थी जोकि अब सरकार ने बंद कर दी है। आयोग ने इस मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च 2023 को चंडीगढ़ में की जाएगी।

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