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करनाल में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन साल की जेल, पॉक्सो कोर्ट का फैसला

करनाल। घर में घुसकर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी लाडी उर्फ गुरमीत सिंह को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुनीत अरोड़ा की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए दोषी पर जुर्माना भी लगाया है।

जिला न्यायवादी डॉ. पंकज सैनी ने बताया कि इस मामले की पैरवी उप-न्यायवादी अमन कौशिक ने की। उन्होंने जानकारी दी कि यह मामला असंध थाना क्षेत्र के एक गांव का है।

शिकायत के अनुसार, पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी 13 वर्षीय बेटी 20 फरवरी 2020 की रात घर पर सो रही थी। देर रात अचानक बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह और उनके पति जाग गए। जब वे बाहर आए तो देखा कि गांव का ही युवक लाडी उर्फ गुरमीत सिंह बाथरूम के पास उनकी बेटी को पकड़कर छेड़छाड़ कर रहा था।

परिजनों को देखकर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया। बाद में पीड़िता ने बताया कि आरोपी काफी समय से उसे परेशान कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पूरी की और अब कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है।

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