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करनाल। घर में घुसकर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी लाडी उर्फ गुरमीत सिंह को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुनीत अरोड़ा की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए दोषी पर जुर्माना भी लगाया है। जिला न्यायवादी डॉ. पंकज सैनी ने.