Site icon Dainik Savera Times

हरियाणा: महापौर अब जूनियर इंजीनियरों, लिपिकों को कर सकते हैं निलंबित

चंडीगढ़: हरियाणा में नगर निगमों के महापौरों के पास अब जूनियर इंजीनियरों सहित ‘समूह सी और डी’ के कर्मचारियों को निलंबित करने का अधिकार होगा। समूह सी श्रेणी के कर्मचारियों में लिपिक शामिल हैं, जबकि सहायक और इलेक्ट्रीशियन समूह ‘डी’ पदों के अंतर्गत आते हैं।आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज नगर निगमों के महापौरों को जूनियर इंजीनियरों सहित समूह सी और डी के कर्मचारियों को निलंबित करने का अधिकार देकर स्थानीय नगरीय शासन के सत्ता विकेंद्रीकरण की दिशा में जारी प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया।’’ मुख्यमंत्री ने महापौरों के लिए प्रशासनिक मंजूरी सीमा 2.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने की भी घोषणा की।

बयान में कहा गया कि खट्टर ने यहां राज्य के नगर निगमों के महापौरों और वरिष्ठ उपमहापौरों की बैठक की अध्यक्षता की।बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता भी मौजूद थे।खट्टर ने कहा, ‘‘महापौर एक विशाल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले नौ वर्षों में हमारी सरकार ने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को महत्वपूर्ण रूप से सशक्त बनाया है।’’

Exit mobile version