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हरियाणा : शोभा यात्रा से पहले नूंह में धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवाएं निलंबित

गुरुग्राम: शोभा यात्र से पहले हरियाणा के नूंह में जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। प्रशासन ने शोभा यात्र को निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, इसके बावजूद हिंदू संगठन 28 अगस्त को शोभा यात्र (धार्मकि जुलूस) निकालने पर अड़े हुए हैं।जिले में 26 अगस्त से 29 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। नूंह के डीसीपी धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि हमने किसी भी यात्र की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। लेकिन, संगठनों ने कहा कि वे यात्र आयोजित करेंगे। कानून-व्यवस्था की स्थिति को भांपते हुए हमने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। आदेश की अवहेलना करने वाले से सख्ती से निपटा जाएगा।

इस बीच, सर्व हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के सदस्यों ने कहा कि 28 अगस्त को पवित्र श्रवण माह का आखिरी सोमवार है इसलिए नूंह के शिव मंदिरों में शिवलिंगों पर पवित्र जल चढ़ाया जाएगा।विहिप के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा कि नूंह में हिंदू 28 अगस्त को पूजा-अर्चना करेंगे और नूंह के सभी ब्लॉकों में शिव मंदिरों में शिवलिंगों पर पवित्र जल चढ़ाया जाएगा। ऐसे आयोजनों के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है, लेकिन यह प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए मंदिरों में पूजा-अर्चना कराने में मदद करे।

पोंडरी ग्राम पंचायत के सदस्य कुलभूषण भारद्वाज ने कहा कि यात्र तय कार्यक्रम के अनुसार सर्व हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाली जाएगी। अब तक सभी जरूरी तैयारियां कर ली गई हैं।इससे पहले, विहिप की ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्र को फिर से शुरू करने की तैयारियों पर चर्चा के लिए पलवल के पोंडरी गांव में एक महापंचायत आयोजित की गई थी, जो 31 जुलाई को पथराव के बाद बाधित हो गई थी।जुलूस पर भीड़ ने हमला कर दिया था, जिसमें दो होम गार्ड और एक मौलवी समेत छह लोगों की मौत हो गई थी।

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