चंडीगढ़: हरियाणा में शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य सौंपने के खिलाफ हाईकोर्ट में शिक्षकों द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार सहित अन्य प्रतिवादी पक्षों को 3 अक्तूबर के लिए नोट्स जारी कर जवाब मांग लिया है। जस्टिस हरनरेश सिंह गिल ने यह नोटिस हिसार निवासी राजेंद्र कुमार सहित अन्य द्वारा इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए जारी किया है। दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं ने बताया कि नियम के अनुसार शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जा सकता।
गैर शैक्षणिक कार्य के लिए उनकी ड्यूटी केवल चुनाव में लगाई जा सकती है। इसके बावजूद परिवार पहचान पत्र में त्रुटियों को दूर करने के लिए बीएलओ स्तर पर शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है। ऐसा करना राइट टू चिल्ड्रन एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता है। बावजूद इसके 9 और फिर 15 दिसंबर को दो पत्र जारी कर याचिकाकर्ताओं की ड्यूटी बीएलओ के तौर पर लगा दी गई। लिहाजा इन आदेशों को रद्द करने और याचिका के हाईकोर्ट में लंबित रहने तक इन आदेशों पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।