हिसार। दसवीं में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा का पीछा कर उसे धमकाने, जबरन बातचीत करने और अश्लील हरकतें करने वाले युवक को अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला शनिवार को एडीजे सुनील जिंदल की अदालत ने सुनाया।
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पुलिस के मुताबिक, 16 वर्षीय छात्रा ने शिकायत में बताया था कि स्कूल आते-जाते समय एक युवक लगातार उसका पीछा करता था। कई बार वह रास्ता रोककर धमकी देता कि बात नहीं की तो जान से मार देगा या तेजाब से हमला कर देगा। भय के माहौल का फायदा उठाकर उसने छात्रा को मोबाइल फोन देकर उससे बातचीत के लिए दबाव बनाया और बाद में फोन पर अश्लील बातें भी करने लगा।
पीड़िता के अनुसार, लगातार बढ़ती हरकतों के बावजूद वह डर के कारण यह बात घरवालों को नहीं बता पा रही थी। स्थिति तब बिगड़ी जब आरोपी ने सोशल मीडिया पर उसकी फोटो डालकर उसे बदनाम करने की कोशिश की। इसके बाद परिवार को पूरी घटना का पता चला।
परिजनों की शिकायत के बाद वर्ष 2021 में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। केस की सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और बयानों के आधार पर युवक को दोषी माना गया।
शनिवार को अदालत ने आदेश सुनाते हुए उसे तीन साल की कठोर कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया।
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