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स्कूल बस के पूर्व चालक पर 12 साल की छात्रा से छेड़खानी का आरोप, बाल कल्याण समिति के हस्तक्षेप के बाद केस दर्ज

करनाल। कुंजपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके स्कूल बस का पूर्व चालक उसे व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक मैसेज भेजकर परेशान करता था। मामला सामने आने के बाद बाल कल्याण समिति ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कुंजपुरा थाना पुलिस को कार्रवाई के निर्देश जारी किए।

दरअसल, 23 अक्तूबर को छात्रा ने अपने मोबाइल नंबर से बाल कल्याण समिति को व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत भेजी थी। शिकायत में उसने बताया कि मानपुर गांव का एक व्यक्ति, जो कुछ समय पहले उसके स्कूल में बस चालक के रूप में कार्यरत था, न केवल उसे लगातार अनुचित मैसेज भेज रहा है बल्कि एक बार गलत तरीके से छू भी चुका है।

शिकायत प्राप्त होते ही समिति ने मामले को जेजे एक्ट की धारा 2(14) और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के अंतर्गत गंभीर अपराध मानते हुए एक्शन लिया। इसके साथ ही, समिति के चेयरमैन चंद्र प्रकाश और सदस्य सुषमा ने संयुक्त रूप से आदेश जारी करते हुए थाना कुंजपुरा प्रभारी को आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त, जिला बाल संरक्षण अधिकारी को छात्रा की काउंसलिंग कराने और पूरी रिपोर्ट समिति को भेजने के आदेश भी दिए गए। वहीं, कुंजपुरा थाना प्रभारी विक्रांत ने बताया कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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