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कुरुक्षेत्र कोर्ट ने नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई

September 4, 2025

कुरुक्षेत्र कोर्ट ने नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई

कुरुक्षेत्र। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (बलात्कार और पॉक्सो एक्ट) ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर घर से भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी को अदालत ने 20 साल कठोर कारावास और 40 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है।

जिला न्यायवादी ने बताया कि जनवरी 2023 में एक शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी नाबालिग रिश्तेदार अचानक घर से गायब हो गई थी। पुलिस ने मामले की जांच की और लड़की को सुरक्षित बरामद किया। आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था।

सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। इसके अलावा अदालत ने आईपीसी की संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत अतिरिक्त सजा और जुर्माने का भी प्रावधान रखा है। यदि आरोपी जुर्माना नहीं चुकाता है, तो उसे अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अदालत की इस सजा से बच्चों की सुरक्षा और कानून की कड़ी कार्रवाई का संदेश मजबूत हुआ है।

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