हिसार: भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) नेता और सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट हत्याकांड में आरोपी निजी सहायक सुख¨वदर की बुधवार को गोवा उच्च न्यायालय से जमानत मंजूर हो गयी।सुख¨वदर के वकील सुखवंत सिंह दांगी ने फोन पर बताया कि सुख¨वदर की जमानत मंजूर हो गयी है, हालांकि जमानत की शर्तें क्या होंगी, यह आदेश की प्रति मिलने के बाद ही बताया जा सकेगा। इससे पहले सुख¨वदर की ड्रग्स मामले में जमानत मंजूर हो चुकी है। अदालत से जमानत मंजूर होने के बाद सुख¨वदर करीब नौ महीने बाद जेल से रिहा होगा।
सोनाली फोगाट हत्याकांड में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पिछले साल 22 नवंबर को सुधीर सांगवान और सुख¨वदर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। दोनों गोवा के कोलवेल जेल में हैं। सोनाली फोगाट 22-23 अगस्त की मध्य रात्रि गोवा में मृत पाई गई थीं। उस समय गोवा में उनके साथ निजी सहायक सुधीर सांगवान और सुख¨वदर थे। सोनाली के परिवार का आरोप है कि सुधीर और सुख¨वदर ने सोनाली की हत्या संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से की थी। उनका आरोप है कि सोनाली को जबरन नशीले पदार्थ दिये गये थे। सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर चोट के निशान मिले थे। सोनाली के भाई रिंकू की शिकायत पर गोवा पुलिस ने सुधीर सांगवान और सुख¨वदर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। गोवा पुलिस ने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुख¨वदर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।