गुरुग्राम: पटौदी की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में कथित गोरक्षक और बजरंग दल कार्यकर्ता मोनू मानेसर की न्यायिक हिरासत बुधवार को 14 दिन के लिए बढ़ा दी।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तरन्नुम खान की अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 नवंबर तय की है ।सुरक्षा कारणों से मानेसर को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया गया। मानेसर के अधिवक्ता कुलभूषण भारद्वाज ने कहा कि अगली सुनवाई में भी मानेसर की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी होगी।पुलिस के मुताबिक, मामला 6 फरवरी को पटौदी के बाबा शाह मोहल्ले में दो समूहों के बीच हुए विवाद से जुड़ा है, जहां मानेसर अपने समूह के साथ मौजूद था। उसी इलाके के निवासी मुबीन खान ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दो समूहों के बीच गोलीबारी के दौरान उसके बेटे को गोली लगी थी।
शिकायत के बाद सात फरवरी को पटौदी पुलिस स्टेशन में मानेसर के खिलाफ धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।मानेसर को नासिर और जुनैद के अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिनके जले हुए शव 16 फरवरी को राजस्थान-हरियाणा सीमा पर एक वाहन में पाए गए थे। आरोप हैं कि कुछ कथित गौरक्षकों ने उन पर गाय तस्करी का आरोप लगाते हुए उन्हें अगवा कर लिया था।सात अक्टूबर को पेशी वारंट पर गुरुग्राम भेजे जाने से पहले वह अजमेर जेल में राजस्थान पुलिस की हिरासत में था।
गुरुग्राम पुलिस को मानेसर का चार दिन का पेशी वारंट मिलने के बाद, उसे हत्या के प्रयास के मामले में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद करने के लिए कानपुर ले जाया गया। मामला पटौदी थाने में दर्ज किया गया था।चार दिन की रिमांड पूरी होने के बाद 11 अक्टूबर को मानेसर को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तब उसे 14 दिन के लिए भोंडसी जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।