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अंत्योदय परिवारों के घरेलू बिजली बिलों के निपटान के लिए सरकार ने शुरू की योजन

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए बिल माफी योजना शुरू करने का फैसला किया है। योजना के तहत वे सभी अंत्योदय परिवार पात्र होंगे, जिनकी पीपीपी डाटा के अनुसार सत्यापित आय प्रति वर्ष एक लाख रुपये तक है। बिजली का कनेक्शन चालू है या कटा हुआ है। पिछले 12 महीने की बिजली की औसत मासिक खपत 150 यूनिट तक है या थी। दो या दो से अधिक बिलिंग चक्र का बिजली का बिल न भरा हो। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के प्रवक्ता ने बताया कि योजना के तहत प्रार्थी को केवल पिछले 12 महीने की मूल राशि का ही भुगतान करना पड़ेगा, जो अधिकतम 3600 रुपये होगी। प्राथी यह राशि एकमुश्त या ब्याज रहित किश्तों में जमा करवा सकता है। कटे हुए कनेक्शनों की स्थिति में अगर कनेक्शन महीने के अंदर-अंदर कटा है तो यह कनेक्शन पूरी राशि के भुगतान या पहली किश्त के भुगतान पर जोड़ दिया जाएगा।

अगर कनेक्शन को कटे हुए महीने से ज्यादा हो गए हों तो यह नया कनेक्शन माना जाएगा और इस कनेक्शन को केवल अग्रिम खपत राशि जमा करवाने पर पुन जोड़ दिया जाएगा। विवादित बिलों की अवस्था में पात्र अंत्योदय परिवारों को विवादित राशि का 25 प्रतिशत या 3600 रुपये में से जो भी कम होगा, उसका भुगतान करना होगा। बिजली चोरी के मामले, जो योजना से पहले के हैं, वे भी योजना का विकल्प चुन सकते हैं। बशर्ते कि वे 100 प्रतिशत कंपाउंडिंग राशि एकमुश्त और जुमार्ना राशि का 50 प्रतिशत या 3600 रुपये में से, जो भी कम होगा उसका भुगतान कर सकते हैं। योजना तब तक वैध रहेगी, जब तक विभाग द्वारा वापस नहीं ली जाएगी। यूएचबीवीएन प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है। पात्र परिवारों से अनुरोध करता है कि सरकार की इस अद्वितीय योजना का लाभ उठाकर मुख्य धारा में शामिल हो

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