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हरियाणा में अब पेड़ों को भी मिलेगी पेंशन

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए पेंशन स्कीम की शुरूआत की है, जिसका नाम ‘हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन’ योजना है। इस स्कीम के तहत प्रदेश सरकार 75 साल से अधिक उम्र के पेड़ों की देखभाल व परवरिश करने वालों को पेंशन दी जाएगी। यह जानकापी एक सरकारी प्रवक्ता ने दी और कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से इस योजना से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पेड़ों को 2500 रुपए वार्षिक पेंशन दी जाएगी और वृद्धावस्था सम्मान पेंशन की भांति यह पेंशन राशि प्रतिवर्ष समानुपात में बढ़ाई जाएगी। यह राशि सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। इस प्रकार की स्कीम लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। सरकार की ओर से यह स्कीम पुराने पेड़ों की रक्षा और संरक्षण के लिए लागू की गई है।

उन्होंने बताया कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति शुरू से ही सुधारात्मक योजनाएं लागू कर रही है, पेड़-पौधों से ही हमें सुरक्षित ऑक्सीजन गैस नि:शुल्क प्राप्त होती है। उन्होंने बताया कि 75 साल से उम्र में बड़े हुए पेड़ अपने फैलाव के कारण वातावरण में ऑक्सीजन ज्यादा पैदा करते हैं। इन पेड़ों पर कई प्रकार के पंछी भी अपना घोंसला बनाते हैं। उन्होंने सभी लोगों से अधिक से अधिक पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में भागीदार बनने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति के घर या स्वयं की जमीन पर 75 साल या उससे ज्यादा की उम्र का पेड़ है तो वो अपने संबंधित जिले के वन विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं इसके बाद एक समिति द्वारा उस आवेदन का आंकलन किया जाएगा। सत्यापन उपरांत सभी शर्तें पूरी पाई जाती हैं तो लाभार्थी व्यक्ति को पेड़ों से मिलने वाली पेंशन दी जाएगी।

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