Site icon Dainik Savera Times

धन शोधन मामले में केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की अर्जी पर सुनवाई 15 को

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका को 15 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचिबद्ध किया है। हाईकोर्ट ने पहले निचली कोर्ट के 20 जून के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके तहत केजरीवाल को मामले में जमानत दी गई थी। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा, जिन्हें याचिका पर सुनवाई करनी थी, उन्हें ईडी के वकील ने सूचित किया कि जांच एजैंसी को उसकी अर्जी पर केजरीवाल के जवाब की प्रति मंगलवार देर रात 11 बजे ही मिली और ईडी को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए कुछ समय की जरूरत है।


वहीं, केजरीवाल के वकील ने दावा किया कि मामले के जांच अधिकारी (आईओ) को दोपहर 1 बजे जवाब की प्रति सौंप दी गई थी। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट के सामने मामले का जिक्र करते हुए कहा कि सुनवाई के लिए निश्चित समय निर्धारित किया जाना चाहिए, क्योंकि मामले में अत्यधिक तात्कालिकता है। हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि ईडी को जवाब की प्रति मंगलवार को मिली और उसे इस पर प्रत्युत्तर दाखिल करना है। कोर्ट ने ईडी को प्रत्युत्तर दाखिल करने के वास्ते समय देते हुए याचिका को 15 जुलाई को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

Exit mobile version