हिमाचल सरकार ने राज्य कर्मचारियों की गृह जिलों में पदस्थापना के खिलाफ सख्त आदेश किया जारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को कहा कि अखिल भारतीय सेवा, आबकारी, कराधान और पुलिस विभाग के साथ-साथ जिला स्तर के अधिकारियों को उनके गृह जिलों में तैनात नहीं किया जाएगा और नियम तोड़ने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। सरकार ने इस संबंध में नियमों का उल्लंघन करते हुए वर्तमान में.

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को कहा कि अखिल भारतीय सेवा, आबकारी, कराधान और पुलिस विभाग के साथ-साथ जिला स्तर के अधिकारियों को उनके गृह जिलों में तैनात नहीं किया जाएगा और नियम तोड़ने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। सरकार ने इस संबंध में नियमों का उल्लंघन करते हुए वर्तमान में तैनात इस तरह के अधिकारियों की सूची भी मंगवाई है।

सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के स्थानांतरण को विनियमित करने के लिए व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत-2013 को दोहराया। सरकार का ताजा आदेश दिशानिर्देश के पैरा 3 से जुड़ा है, जो गृह जिलों या गृह अनुमंडल में अधिकारियों की पदस्थापना से संबंधित है। निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्थानांतरण आदेश बहुत ही सावधानी से और कड़ाई से निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जारी किए।

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