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धारा 118 के तहत 355 इकाइयों को मिली निवेश की मंजूरी, हजारों को मिलेगा रोजगार

November 20, 2024

धारा 118 के तहत 355 इकाइयों को मिली निवेश की मंजूरी, हजारों को मिलेगा रोजगार

हिमाचल प्रदेश: पिछले दो वर्षों में सुखू सरकार ने हिमाचल प्रदेश में धारा 118 के तहत निवेश के लिए 355 इकाइयों को मंजूरी दी है। इसमें 176 औद्योगिक इकाइयां, 126 पर्यटन से जुड़े उपक्रम और बाकी रियल एस्टेट, जलविद्युत परियोजनाएं, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक-धर्मार्थ संगठन और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं।

सरकार ने धारा 118 के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए सबसे अधिक मंजूरी जारी की है। ऑनलाइन डैशबोर्ड शुरू होने से निवेशकों को दी जाने वाली मंजूरी की संख्या में वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश काश्तकारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 गैर-निवासियों को सरकार की मंजूरी से विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि खरीदने की अनुमति देती है। हिमाचल प्रदेश में उद्योग स्थापित करने, निवेश या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए गैर-निवासियों को भूमि खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है।

पिछले दो वर्षों में राज्य में शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए केवल दो आवेदनों को मंजूरी दी गई है। जलविद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए तीन आवेदनों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सरकार ने धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाओं के लिए 10 आवेदनों को मंजूरी दी है। व्यावसायिक श्रेणी में तीन अन्य परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। हिमाचल में होटल खोलने के लिए सरकार को सबसे ज्यादा आवेदन मिले हैं।

निवेशक साहसिक गतिविधियां शुरू करने में भी रुचि दिखा रहे हैं। इसके अलावा तीन से पांच बीघा तक के आवासीय भवनों के लिए धारा 118 के तहत परमिट मांगे जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में रियल एस्टेट में निवेश करने में भी लोग रुचि दिखा रहे हैं। पिछले दो सालों में सरकार ने धारा 118 के तहत 34 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। हिमाचल का स्वच्छ वातावरण लोगों को यहां रहने के लिए आकर्षित कर रहा है, यही वजह है कि बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां यहां अपना विस्तार कर रही हैं।

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