रामपुर बुशहर (मीनाक्षी) : सस्ते राशन के डिपुओं में उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी यानी आधार संख्या पंजीकृत करवाने का विभाग द्वारा 30 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है। यदि उपभोक्ताओं ने डिपुओं में ई-केवाईसी नहीं करवाया तो उपभोक्ताओं का राशनकार्ड अस्थायी तौर पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। राशनकार्ड ब्लॉक होने के बाद उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिलेगा। आधार संख्या पंजीकृत करवाने के बाद ही फिर से उपभोक्ताओं को राशन मिलेगा।
जानकारी देते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले इंस्पेक्टर रामपुर बुशहर राम सिंह कटोच ने बताया कि ई-केवाईसी के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि राशनकार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि, लिंग और अन्य जानकारियां आधार में दर्ज डाटा के अनुसार ही हों।
30 सितम्बर तक यदि कोई उपभोक्ता आधार और ई-केवाईसी से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं करवाते हैं तो उनके राशनकार्ड अस्थायी रूप से बंद कर दिए जाएंगे तथा आधार उपलब्ध करवाने के बाद ही राशनकार्ड से राशन एवं आवश्यक वस्तुओं का लाभ लिया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि सभी उपभोक्ताओं के आधार को राशनकार्ड से जोड़ने के लिए ई-केवाईसी और मोबाइल नंबर अपडेट करवाने की प्रक्रिया को निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण करने के सभी राशन डिपो होल्डरों को निर्देश दिए हैं।