Last Updated: October 27, 2026

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रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति

October 27, 2026

रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति

Fireworks Allowed Only Between 8 PM and 10 PM : कुल्लू। दीपावली के दौरान आमजन की सुरक्षा और आगजनी की घटनाओं के दृष्टिगत एसडीएम करसोग अलीशा चौहान ने उपमंडल में पटाखों की बिक्री के लिए 12 स्थान निर्धारित किए हैं।

इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार पटाखे फोड़ने या चलाने की अनुमति केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक ही रहेगी। रात्रि 10 बजे के बाद पटाखें चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 9 नवंबर, 2026 तक प्रभावी रहेंगे। एसडीएम ने बताया कि करसोग, चुराग, धरमौड़, तत्तापानी, सनारली, भंथल, केलोधार, ममेल और पांगणा सहित विभिन्न क्षेत्रों के भीड़भाड़ वाले बाजारों में पटाखों की बिक्री और भंडारण से आगजनी का खतरा बना रहता है। इसे देखते हुए सुरक्षित स्थान चिह्नित किए गए हैं, जिससे कि त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थान करसोग के पुराना बाजार स्थित रामलीला मैदान। इमला पुल के समीप उत्तर दिशा में सड़क से पर्याप्त दूरी पर खुला स्थान। करसोग नए डाकघर के समीप खुला स्थान। कॉपरेटिव बैंक के सामने खुला स्थान। ममेल मेला मैदान के गेट से मैदान के बाहर पीपल के पेड़ तक का क्षेत्र। चुराग-सनोटी सड़क पर बंटी ऑटो स्पेयर्स के समीप खुला स्थान। तत्तापानी में सतलुज पुल के समीप शिमला-मंडी सड़क के नीचे खुला स्थान। पांगणा में अस्पताल मार्ग पर पंचायत घर के पीछे खुला स्थान। केलोधार-छतरी सड़क के समीप खुला स्थान।

सनारली- भंथल सड़क के समीप खुला स्थान। भंथल में पुन्नी सड़क के समीप खुला स्थान। ग्राम पंचायत खील के धरमौड़ में पंचायत घर के समीप खुला स्थान। वैध लाइसेंस और सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य एसडीएम अलीशा चौहान ने बताया किया कि निर्धारित स्थानों पर पटाखों की बिक्री के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी से वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य है। केवल स्थान निर्धारित होने से पटाखे बेचने या भंडारण करने की अनुमति नहीं मिलेगी। प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने लोगों से निर्धारित समय के भीतर ही आतिशबाजी करने तथा ध्वनि एवं वायु प्रदूषण से संबंधित नियमों का पालन करने की अपील की।

पुलिस, राजस्व और अग्निशमन विभाग को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा मानकों की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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