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चिट्टे के पांच दोषियों को 2 साल की सजा और 20-20 हजार जुर्माना

October 10, 2023

चिट्टे के पांच दोषियों को 2 साल की सजा और 20-20 हजार जुर्माना

रामपुर बुशहर (मीनाक्षी): अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने अहम फैसला सुनाते दोषी कैलाश चंद (36) निवासी कोटी (गौरा), प्रदीप कुमार (29), निवासी त्यावल (ज्यूरी), हेमंत कुमार (35), निवासी गौरा, धर्मपाल (24), निवासी झाकड़ी और अमित कुमार (24), निवासी त्यावल ज्यूरी को दो साल के सशक्त कारावास और प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि दिनांक 28 अगस्त 2019 की शाम समय करीब 6:15 बजे पुलिस शौघा नाला (ब्रौ) में गश्त कर रही थी, इस दौरान एक गाड़ी वजीर बावड़ी की तरफ से आई जिसे पुलिस ने रोका। इस गाड़ी में पांच लोग सवार थे। पुलिस पूछताछ के दौरान वे सभी घबरा गए, जिससे पुलिस को अवैध वस्तु का शक हुआ। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसके डैशबोर्ड में रखे प्लास्टिक के लिफाफे में से 21 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, जिस पर पुलिस थाना ब्रौ में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे की तफ्तीश एएसआई ज्ञान चंद ने अमल में लाई। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद चालान सेशन जज किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत में पेश किया गया। जहां पर कुल 10 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सभी को चिट्टा रखने और बेचने का दोषी पाया। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।

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