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हिमाचल पंचायत चुनाव: जिला परिषद चुनाव में नहीं खर्च पाएंगे 1 लाख से अधिक रुपये, वरना…

Panchayat elections in Himachal

Panchayat elections in Himachal

हिमाचल डेस्कः प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी पंचायती राज चुनावों के लिए खर्च दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवार अधिकतम 1 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। बीडीसी सदस्य और ग्राम पंचायत प्रधान पदों के लिए कोई खर्च सीमा नहीं तय की गई।

जिला परिषद चुनाव बड़े क्षेत्र में होने के कारण पारदर्शिता सुनिश्चित करने को यह सीमा लगाई गई है। उम्मीदवारों को नामांकन के समय अलग बैंक खाता खोलना होगा, जिसमें सभी चुनावी लेन-देन होंगे। आयोग के प्रेक्षक खातों की जांच करेंगे और अनियमितता पर कार्रवाई होगी। हर उम्मीदवार को खर्च का पूरा ब्योरा जमा करना अनिवार्य है। बीडीसी और प्रधान चुनाव छोटे स्तर के होने से इनमें खर्च सीमा नहीं लगाई गई, हालांकि इस पर चर्चा शुरू हो गई है

शहरी निकायों में खर्च सीमा

नगर निगम पार्षद: 1 लाख रुपये

नगर परिषद: 75 हजार रुपये

नगर पंचायत: 50 हजार रुपये

पंचायत चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आयोग निष्पक्षता और पारदर्शिता पर जोर दे रहा है।

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