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करंट लगने से मौत के मामले में बिजली बोर्ड को देना होगा 5 लाख मुआवजा, हिमाचल हाईकोर्ट ने दिए आदेश

December 25, 2024

करंट लगने से मौत के मामले में बिजली बोर्ड को देना होगा 5 लाख मुआवजा, हिमाचल हाईकोर्ट ने दिए आदेश

Himachal High Court: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने करंट लगने से हुई मौत पर विद्युत बोर्ड को 5 लाख रुपए अंतरिम मुआवजे के रूप भुगतान करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने बोर्ड को आदेश दिए कि वह प्रार्थी सोहन सिंह भारद्वाज को उसकी मां की मृत्यु के कारण अंतरिम मुआवजे के रूप में आठ सप्ताह के भीतर 5 लाख रुपये का भुगतान करे।

न्यायाधीश संदीप शर्मा ने याचिका का निपटारा करते हुए प्रार्थी को उपयुक्त न्यायालय में नुकसान की भरपाई के लिए उचित कार्यवाही आरंभ करने की छूट भी दी। मामले के तथ्य के अनुसार 30 अगस्त 2020 को मृतका.फूला देवी को सोलन जिले के कसौली क्षेत्र में अपने आवास के पास सडक किनारे चलते समयए गलती से प्रतिवादी, बोर्ड के स्वामित्वए नियंत्रण और रखरखाव वाली 33 केवी उच्च वोल्टेज विद्युत लाइन से करंट लग गया था।

नतीजतन उसके शरीर पर 45 फीसद बिजली से जलने के घाव हो गए। गंभीर रूप से जलने की चोटों के कारणए उसे पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया, जहां वह लगभग नौ दिनों तक भर्ती रही और उसके बाद अंतत: 8 सितम्बर, 2020 को उसकी मृत्यु हो गई। मृतका फूला देवी के प्रार्थी बेटे ने बार.बार बिजली बोर्ड से मुआवजा प्रदान करने का अनुरोध किया, परंतु बोर्ड इस बाबत कोई कदम नहीं उठाया। मजबूरन प्रार्थी को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

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