कुल्लू: जिला पुलिस के द्वारा POCSO एक्ट के तहत के मामले दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार दिनांक 19.08.2026 को पुलिस थाना मनाली में POCSO Act की धारा 6 के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस ने बताया कि मनाली पुलिस स्टेशन में आई शिकायत के अनुसार, एक किशोर द्वारा एक नाबालिग बालक के साथ कथित रूप से लैंगिक अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया था।
ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस थाना मनाली द्वारा त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई करते हुए जांच के दौरान संबंधित बाल अपचारी (Child in Conflict with Law) को रामबाग, मनाली से विधि के अनुरूप अभिरक्षा में लिया गया।
ऑब्जर्वेशन होम भेजने के आदेश
अन्वेषण संबंधी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत बाल अपचारी को प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, कुल्लू (PMJJB) के समक्ष पेश किया गया। किशोर न्याय अधिनियम एवं अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के अनुरूप किशोर न्याय बोर्ड द्वारा बाल अपचारी को 14 दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन होम भेजने के आदेश दिए गए हैं।
निष्पक्ष एवं संवेदनशील जांच
जिला कुल्लू पुलिस द्वारा मामले में नियमानुसार निष्पक्ष एवं संवेदनशील जांच की जा रही है। नाबालिग पीड़ित की पहचान की गोपनीयता बनाए रखना कानूनन अनिवार्य है तथा पुलिस द्वारा इस संबंध में सभी आवश्यक सावधानियां बरती जा रही हैं।
📍 Location: मनाली (Kullu)

