शिमला (गजेंद्र) : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार को नोटिस जारी किया है। मनाली, मणिकर्ण और बिलासपुर में पर्यटकों द्वारा किए गए हंगामे को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, सबीना और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की एक खंडपीठ ने जनहित याचिका के रूप में संज्ञान लेते हुए एक रिट याचिका पर आदेश पारित किया हैं।
पंजाब के पर्यटकों ने रविवार दोपहर मनाली के ग्रीन टैक्स बैरियर पर हंगामा किया। ग्रीन टैक्स नहीं देने पर सैलानी मजदूरों से उलझ गए और देखते ही देखते करीब 100 मोटरसाइकिल सवार सड़क पर जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे और माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। पर्यटक ग्रीन टैक्स के भुगतान को लेकर हो-हल्ला कर रहे थे। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। यह भी बताया गया है कि मोटरसाइकिल पर खालिस्तान का झंडा भी फहराया गया था और पुलिस को कार्रवाई करते देख सवार ने झंडा गिरा दिया। एसडीएम मनाली ने मौके पर पहुंचकर पुलिस कर्मियों की मदद से स्थिति पर काबू पाया।
जानकारी के अरनसार, कुछ बदमाशों ने शराब पी थी, बीयर की बोतलें नैना माता मंदिर की ओर और कुछ सड़क पर फेंक दी थीं। स्थानीय निवासियों के हस्तक्षेप के बाद, उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और मंदिरों, घरों और 20 वाहनों में लोहे की छड़ों और लाठियों से तोड़फोड़ की। पर्यटकों ने रास्ते में जो भी देखा उसकी पिटाई कर दी और दहशत का माहौल बना दिया। स्थानीय लड़के के विरोध करने पर उन्होंने बीयर की बोतल से उसके सिर पर वार किया और रॉड से भी मारपीट की। वे जबरन एक भोजनालय में घुस गए और वहां मौजूद लोगों से बदसलूकी की। इस घटना में पांच लोगों के घायल होने से स्थानीय निवासियों में भय और आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया।
स्थानीय निवासियों ने बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उनकी पहचान कर उन्हें पकड़ने की मांग की है। यह भी बताया गया कि पुलिस द्वारा बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मणिकर्ण में घटना के बाद, पंजाब के श्रद्धालु सैकड़ों की संख्या में सोमवार दोपहर को एकत्र हुए और बिलासपुर जिले के गरमोरा में हंगामा किया। मणिकर्ण जाने और वापस आने वाले बाइक सवार चंडीगढ़ मनाली एनएच पर हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार बिलासपुर के गरममोरा में जमा हो गए और करीब डेढ़ घंटे तक हाईवे बंद रखा। इससे हाइवे के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। श्रद्धालुओं ने हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग की कि मणिकरण की धार्मिक यात्रा के दौरान हिमाचल प्रदेश पुलिस उन्हें अनावश्यक रूप से न रोके। अदालत ने इन घटनाओं का स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है और इसे 13.03.2023 को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।