लोक निर्माण विभाग ने 32 साल पहले बनी सड़क का भूमि मालिकों को नहीं दिया मुआवजा

रामपुर बुशहर (मीनाक्षी) : हिमाचल प्रदेश के रामपुर उपमंडल के ननखरी क्षेत्र के राइ बहाली सड़क 32 साल पहले निकलने के बाद आज तक भी भूमि मालिकों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। भूमि मालिकों का कहना है कि सड़क का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया। कुछ लोगों को उस दौरान मुआवजा.

रामपुर बुशहर (मीनाक्षी) : हिमाचल प्रदेश के रामपुर उपमंडल के ननखरी क्षेत्र के राइ बहाली सड़क 32 साल पहले निकलने के बाद आज तक भी भूमि मालिकों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। भूमि मालिकों का कहना है कि सड़क का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया। कुछ लोगों को उस दौरान मुआवजा मिला है, लेकिन कुछ को 32 साल बीत जाने के बाद भी नहीं मिल पाया है। ऐसे में उन्हें माननीय उच्च न्यायालय का रूख करना पड़ा। अब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भू अर्जन विभाग हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग राइ बहाली सड़क मार्ग की भूमि मुआवजा खुन्नी की भूमि अर्जीत की जा रहीं हैं, जिसमें 5 दिसंबर को भू अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला द्वारा भू अर्जन अधिनियम 2013 के अंतर्गत जेर धारा 21 की कार्यवाही की गई। जिसमें समस्त भूमि मालीकों को अर्जीत की जा रही भूमि के रेट सुनाए गए व उनके ब्यान लिए गए! इसमें 29 खसरा नम्बर है और 8 बीघा भूमि है।

इस दौरान हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग उपमंडल ननखरी से आए अधिकारी के भी ब्यान लिए गए। अब भू अर्जन समाहर्ता शिमला द्वारा अर्जीत की जा रही भूमि का ड्राफ्ट आवार्ड तैयार किया जाएगा व सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। जिससे कि अब भूमि मालिकों को सड़क में लगी है का मुआवजा शीघ्र मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यह जानकारी भू अर्जन समाहर्ता शिमला त्रिभुवन शर्मा द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि मुआवजा नए भू अर्जन अधिनियम 2013 के तहत दिया जाएगा, जिसमें सर्कल रेट के मुताबिक बिसवां लगभग 12 हजार 300 को दुगना कर दिया जाएगा। इसके अलावा 12 प्रतिशत ब्याज व सूचना जेर धारा 11 से दिया जाएगा। इसके अलावा सड़क में आए फलदार व गैर फलदार पेड़ों का भी मुआवजा दिया जाएगा।

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