अंबाला: पुलिस अधीक्षक अंबाला जशनदीप सिंह रंधावा द्वारा25 अप्रैल 2022 को सडक सुरक्षा सुनिश्चित करने, वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतू भारी वाहन व गति प्रतिबिन्धत (निर्धारित गति सीमा) वाहन के लिए लेन ड्राईिवंग (बाँई लेन) निर्धारित करने व बाईं लेन में चलने हेतू मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में ना चलकर नियमों की उल्लघंना करने पर आज 07 अप्रैल 2023 को 55 भारी वाहनों के चालान किए और अब तक 15149 भारी वाहनों के चालान किए जा चुके है।
जानकारी देते हुए एस इ रोहताश सिंह ने बताया की आए दिन निर्धारित गति सीमा में वाहन न चलाने के कारण रोड पर एक्सीडेंट होते है जिसके चलते एसपी अंबाला के आदेशानुसार निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में ना चलकर नियमों की उल्लंघना करने वाले भारी वाहन चालकों के चालान किये जा रहे है और यह अभियान आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगा।