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धर्मशाला में सीवर लाइन बिछाने में लाई जाए तेजी : High Court

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को धर्मशाला नगर निगम क्षेत्र में तेजी से सीवर लाइन बिछाने का कार्य पूरा करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान नगर निगम धर्मशाला की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सीवर लाइन बिछाने का काम जल शक्ति विभाग द्वारा किया जाना है। निगम.

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को धर्मशाला नगर निगम क्षेत्र में तेजी से सीवर लाइन बिछाने का कार्य पूरा करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान नगर निगम धर्मशाला की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सीवर लाइन बिछाने का काम जल शक्ति विभाग द्वारा किया जाना है। निगम की ओर से बताया गया कि तहसीलदार धर्मशाला द्वारा तैयार की गई डिमार्केशन रिपोर्ट जल शक्ति विभाग को सौंप दी गई है और अब लाइन बिछाने का काम जल शक्ति विभाग को करना है। इस पर न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने राज्य सरकार को शीघ्रता से कार्य शुरू करने के पश्चात चार सप्ताह के भीतर स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने के आदेश जारी किए।

जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर को तहसीलदार धर्मशाला को दो सप्ताह के भीतर डिमार्केशन कर अपनी रिपोर्ट नगर निगम को सौंपने के आदेश जारी किए थे। इस मामले में नगर निगम धर्मशाला ने कुछ लोगों की आपत्तियों के पश्चात डिमार्केशन करने का आवेदन राजस्व विभाग के समक्ष किया था। इस मामले में नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सिवरेज लाइन बिछाने के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले भू मालिकों को हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 358 का प्रयोग करते हुए नोटिस जारी किए गए हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 25 मार्च को निर्धारित की है। इस मामले में कोर्ट इस बात पर हैरानी व्यक्त कर चुका है कि धर्मशाला में सिवरेज लाइन बिछाने के लिए वर्ष 2022 में ठेकेदारों को काम सौंपा गया था जो आज तक भी पूरा नहीं हुआ है।

सिवरेज का कार्य देखने वाले उप मंडल अधिकारी ने स्टेट्स रिपोर्ट के माध्यम से कोर्ट को बताया था कि कुछ निजी सम्पत्ति के मालिक अपनी भूमि अथवा मकान के गेट के भीतर से सिवरेज लाइन नहीं बिछाने दे रहे। वे नहीं चाहते कि उनकी भूमि से सिवरेज पाईप दबाई जाए। इस कारण सिवरेज लाइन बिछाने का कार्य रुका हुआ है। इस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नगर निगम धर्मशाला को उसकी कानूनी शक्तियां दिखाते हुए उनका इस्तेमाल करने के आदेश दिए थे। अब अपनी शक्तियों को समझते हुए नगर निगम ने सिवरेज कार्य का विरोध करने वाले भूमि मालिकों को नोटिस जारी किए हैं।

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार और नगर निगम धर्मशाला को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। 6 दिसम्बर 2023 को कोर्ट ने नगर निगम धर्मशाला से पूछा था कि वर्ष 2022 से जारी सिवरेज लाइन बिछाने का कार्य अभी तक पूरा क्यों नहीं हो पाया है। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि इस काम को तुरंत पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बाद सिवरेज का काम देख रहे उप मंडल अधिकारी ने कुछ निजी भूमि मालिकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का हवाला देते हुए काम पूरा न होने का कारण कोर्ट को बताया था। कोर्ट ने नगर निगम धर्मशाला को आदेश दिए थे कि वह अपनी कानूनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कार्य शीघ्रता पूर्वक पूरा करे।

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