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ऑट-जलोड़ी मार्ग पर 18 टन से अधिक भार वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक

कुल्लू: जिला मजिस्ट्रेट कुल्लू सुरजीत सिंह राठौर, एच.ए.एस. ने जनसुरक्षा एवं पुलों की संरचनात्मक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एनएच-305 के ऑट-जलोड़ी मार्ग पर 18 टन से अधिक भार वाले भारी वाहनों की आवाजाही पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 की धारा 115 के तहत जारी किया गया है, जारी आदेश के अनुसार, ऑट और जलोड़ी के बीच स्थित निम्न चार पुलों पर 18 टन से अधिक भार वाले वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। सेगिल बाजार ब्रिज, फागू ब्रिज, मंगलौर ब्रिज तथा लारजी ब्रिज की निर्धारित भार वहन क्षमता को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इन पुलों पर निर्धारित क्षमता से अधिक भार वाले वाहनों की आवाजाही से पुलों की संरचनात्मक सुरक्षा प्रभावित होने के साथ-साथ यात्रियों एवं आम जनता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इन पुलों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए 18 टन से अधिक भार वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाना आवश्यक है। एनएच डिवीजन, एचपीपीडब्ल्यूडी कुल्लू तथा एसडीपीओ बंजार को निर्देश दिए गए हैं कि ऑट और जलोड़ी के दोनों छोर पर पर्याप्त एवं प्रमुख साइनेज, बैरिकेडिंग तथा अन्य आवश्यक यातायात नियंत्रण उपाय सुनिश्चित किए जाएं और 18 टन की अधिकतम अनुमेय भार सीमा को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए। हालांकि, एम्बुलेंस, पुलिस वाहन, अग्निशमन वाहन सहित आपातकालीन सेवा वाहनों को संबंधित पुलों की मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों के अधीन आवागमन की अनुमति रहेगी।

एसडीएम बंजार, कार्यकारी अभियंता एनएच डिवीजन एचपीपीडब्ल्यूडी कुल्लू तथा एसडीपीओ बंजार को आदेश की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने और आवश्यकता के अनुसार यातायात के प्रभावी नियमन एवं डायवर्जन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। यह प्रतिबंध संबंधित पुलों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन होने अथवा आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

📍 Location: Kullu (Kullu)

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