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कुल्लू: जिला मजिस्ट्रेट कुल्लू सुरजीत सिंह राठौर, एच.ए.एस. ने जनसुरक्षा एवं पुलों की संरचनात्मक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एनएच-305 के ऑट-जलोड़ी मार्ग पर 18 टन से अधिक भार वाले भारी वाहनों की आवाजाही पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 की धारा 115 के तहत जारी.