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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने ‘शूर्पणखा दहन’ कार्यक्रम पर लगाई रोक

जबलपुर: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने दशहरे पर प्रस्तावित ‘शूर्पणखा दहन’ कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। इस कार्यक्रम में चर्चित ह्यहनीमून हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी समेत 11 महिलाओं की तस्वीरें पुतले पर लगाने की तैयारी थी। अदालत ने कहा कि ऐसा आयोजन संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। यह आदेश सोनम की मां संगीता रघुवंशी की याचिका पर दिया गया, जिसमें कहा गया था कि इस तरह का कार्यक्रम उनके परिवार की गरिमा को ठेस पहुंचाएगा। इंदौर स्थित संगठन ‘पौरुष’ ने यह कार्यक्रम पुरुष अधिकारों के नाम पर आयोजित करने की घोषणा की थी और 11 सिरों वाला पुतला तैयार भी किया जा रहा था।

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